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Constitution Day: संविधान को अपनाने की 26 नवंबर की घटना और 2015 में इसे राष्ट्रीय दिवस बनाने का कारण

Satyakhabarindia

Constitution Day: आज पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत का संविधान अपनाया था। संविधान दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था, जो कि डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती का वर्ष भी था। डॉ. भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के निर्माता थे। इस दिन को मनाने का उद्देश्य नागरिकों में संविधान और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ाना है। 26 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने केंद्र सरकार के संविधान दिवस मनाने के निर्णय की सूचना दी थी।

संविधान दिवस मनाने की शुरुआत

संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन हमारे देश ने अपना संविधान अपनाया। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के आयोजन की पहल की, जो डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर हुई। संविधान दिवस का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में संविधान और उसके मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील बनाना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन, स्वतंत्रता और समानता का आधार है।

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संविधान ने हमें क्या दिया

26 नवंबर हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। इस दिन एक ऐसा दस्तावेज तैयार हुआ जिसने हर भारतीय को समानता का अधिकार, स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार और अपना निर्णय स्वयं लेने का अधिकार दिया। संविधान बनाने के लिए दिन-रात मेहनत की गई ताकि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो। इस पर कई बहसें हुईं और लगभग तीन साल तक हर पहलू पर विचार किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण आसान कार्य नहीं था, क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश है। इसलिए विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों और विचारधाराओं के लोगों को एक साथ लाना और सभी की सहमति सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण था।

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भारतीय संविधान कैसे तैयार हुआ

भारतीय संविधान को तैयार होने में कुल 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। अंततः 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण हुआ। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान का मसौदा तैयार करते समय कई देशों के सिद्धांतों को शामिल किया गया ताकि आम लोगों के जीवन में सुधार लाया जा सके। इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के संविधान से मदद ली गई। इन देशों के संविधान से नागरिकों के कर्तव्य, मूलभूत अधिकार, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और चुनाव प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण विषयों को अपनाया गया। इस तरह, भारतीय संविधान ने हमारी विविधता को मान्यता देते हुए न्याय और समानता के मूल्यों को सर्वोपरि रखा।

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